आज-कल चेक के माध्यम से किसी को पैसे देना और किसी से पैसे प्राप्त करना बहुत ही साधारण बात हो चुकी है, क्योंकि यह पैसे के लेनदेन का एक बहुत आसान माध्यम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि, आप एक बार में चेक से कितना पैसा निकाल सकते है यदि नहीं इस लेख को अंतत पढ़ें, क्योंकि हम यहां एक बार में चेक से कितना पैसा निकाला जा सकता है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ चेक की मान्यता कब तक होती है और चेक चोरी हो जाए तो क्या करें के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं –
चेक से कितना पैसा निकाल सकते है ?
वैसे तो अगर आप 50,000 से कम की राशि को बैंक से लेना चाहे, तो आप बिना चेक बुक के ही उस राशि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 50,000 या उससे ज्यादा की राशि withdraw करनी हो, तो उसके लिए बैंक आपको चेक बुक लेने को कहता है, क्योंकि बिना चेक बुक के आप 50,000 से ज्यादा की राशि withdraw नही कर सकते। तो अब सवाल यह उठता है कि, आखिर आप चेक से maximum कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आप चेक से कितना पैसा निकाल सकते हैं।
अगर आप बिना चेक के SBI से पैसे निकालना चाहते हैं, तो आप बिना चेक के 25,000 रुपय का withdraw प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें चेक से पैसे निकालने की तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति खुद के ही अकाउंट से अपने चेक को withdraw करके, पैसे निकलवाने के लिए, यदि वो चेक को अपने ही बैंक ब्रांच पर डिपॉजिट करता है, तो वह चेक से मैक्सिमम एक लाख रुपय तक कि राशि withdraw कर सकता है, उससे ज्यादा की नहीं।
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यदि कोई व्यक्ति किसी और के द्वारा जारी किए गए चेक की राशि को प्राप्त करना चाहता है और वो bank में चेक डिपॉजिट करता है, तो वह मैक्सिमम पचास हजार रुपय (₹50,000) की राशि ही withdraw कर सकता है। उसी तरह अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को चेक के द्वारा भुगतान करना चाहते है, तो आप भी उसे 50,000 से ज्यादा का भुगतान एक दिन में नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप कोई बिजनेसमैन है, और आपका अक्सर अकाउंट to अकाउंट ट्रांजैक्शन होता रहता है, तो इसमें आपकी withdraw करने की लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है। और अगर आपका खाता अलग-अलग प्रकार के बैंकों में है, तो यह उस बैंक के ऊपर निर्भर करती है कि, आप का क्रेडिट लिमिट कितना होगा। आपको बता दें कि अगर आपके बैंक की होम ब्रांच किसी ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो ऐसे में आपको अपना क्रेडिट लिमिट थोड़ा कम देखने को मिल सकता है।
चेक की मान्यता कब तक होती है ?
अब आपने यह तो जान लिया है कि, आखिर आप चेक से कितने पैसे निकाल सकते हो। तो क्या आपको मालूम है कि जारी किए गए चेक की मान्यता, मतलब कि उसकी वैल्यू कितने दिनों तक होती है, अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve bank of India) के द्वार जारी किए गए नए निर्देशो के अनुसार चेक की मान्यता को छ: महीने से घटाकर अब तीन महीने ही कर दिया गया है।
उदाहरण के लिए अगर कोई चेक किसी तारीख को जारी किया गया है, मान ले कि 3 जनवरी को चेक जारी किया गया है, तो आपको उसके तीन महीने बाद उसी तारीख से पहले यानी 3 अप्रैल से पहले उस चेक को withdraw कर लेना है, अन्यथा आप उस चेक की राशि को withdraw नही कर पायेंगे।
जानकारी के अनुसार पहले यानी कि 1 अप्रैल 2012 के पहले चेक की मान्यता 6 महीने की हुआ करती थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2012 को नया कानून जारी किया। जिसके अंतर्गत चेक की मान्यता को 6 महीने से घटाकर केवल 3 महीने कर दिया गया है। यह नियम सिर्फ बैंक के साधारण चेक पर ही नहीं बल्कि Draft, Pay order एवं bankers check पर भी लागू होती है यानी कि अब उनकी भी मान्यता घट कर तीन महीने तक ही गई है।
चेक चोरी हो जाने पर क्या करें
कई बार ऐसा देखने को मिलता होता है कि, चेक या चेक बुक कहीं गुम जाता है या फिर कहीं चोरी हो जाता है या गलती से कोई कहीं भूल जाता है, तो ऐसे हालात में लोग परेशान हो जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं कि अब ऐसे में वे क्या करें। लोग डर भी जाते है, कि कहीं आपके चेक के द्वारा कोई अन्य व्यक्ति आपके बैंक से पैसा ना निकाल लें। और यह डरने की बात भी है, क्योंकि यदि साइन किया हुआ चेक बुक कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके चेक बुक से पैसे withdraw कर सकता है। ऐसे में हम दो तरीके की बात करे :
1. Signature वाला चेक बुक चोरी हो जाए तो
2. बिना Signature वाला चेक बुक चोरी हो जाए तो
Signature वाला चेक बुक चोरी हो जाए तो ?
तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले अपने बैंक में जाकर अपने पेमेंट को stop करवाना है। अब पेमेंट stop करवाने के लिए आपको बैंक में एक application लिखकर submit करना होता है। जिसमें आपको उस चेक बुक के कितने pages की पेमेंट को stop कराना है उसे mention करना है और फिर नीचे अपना खाता नंबर यानी account number और सिग्नेचर लिखकर बैंक में application submit कर देना है। इतना करने के बाद बैंक फौरन ही आपके उस चेक बुक से पेमेंट को stop कर देती है। हालांकि इस प्रोसेस के लिए आपको 100 से ₹200 तक का भुगतान बैंक में करना होता है। लेकिन ऐसा करने से आप अपने चेक के चोरी हो जाने पर बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं।
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बिना Signature वाला चेक बुक चोरी हो जाए तो
लेकिन यदि बिना सिग्नेचर वाला चेक बुक चोरी हो यानी कि आपके चेक बुक में आपका हस्ताक्षर ना हो और आपका चेक बुक कहीं खो जाए या चोरी हो जाए, तो ऐसे हालात में आपको पेमेंट stop करने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको बैंक में जाकर चेक बुक डिस्ट्रॉय करने की अर्जी देनी होती है। इसके लिए आपको बैंक में जाकर सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसमें आपको यह मेंशन करना है कि आप चेक बुक के कितने pages को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और नीचे आपको अपना खाता नंबर लिखना है और अंत में अपना हस्ताक्षर करके उस एप्लीकेशन को बैंक में समेट कर देना है। इतना करने के बाद बैंक आपके चेक को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस प्रोसेस के लिए बैंक आपसे किसी भी तरह का charges की demand नहीं करता है, यह प्रोसेस पूरी तरह से free है।
निष्कर्ष (Conclusion)
आज के इस पोस्ट में हमने पढ़ा कि Cheque Se Kitna Paisa Nikal Sakte Hai. जब भी आपको किसी से चेक मिले तो याद रखे की उस चेक पर जो डेट डली हुई है वो सिर्फ तीन महीने तक ही मान्य होगी तो अपने चेक को तीन महीने से पहले ही उसको क्लियर करवा ले। उम्मीद करता हूँ यह पोस्ट आपको पसंद आया होगा। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करे। आपका दिन शुभ हो !
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FAQs
Q. चेक की मान्यता कब तक होती है ?
Ans. चेक की मान्यता तीन महीने तक होती है।
Q. अगर आपका signature वाला चेक बुक चोरी हो जाये तो क्या करे ?
Ans. अगर आपका signature वाला चेक बुक चोरी हो जाये तो तुरंत बैंक जाकर एप्लीकेशन लिखें।